हुकम जैन काका को मूर्ति चोरी का आरोप सही नहीं मानते हुए मिली जमानत

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हुकम जैन काका को मूर्ति चोरी का आरोप सही नहीं मानते हुए मिली जमानत

कोटा ।झालावाड़ न्यायालय के सेशन न्यायाधीश ने शुक्रवार को उभय पक्ष के तर्कों पर गंभीरता पूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया, केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि मूर्तियों को जैन मंदिर परिसर चांदखेड़ी से हटाकर भवानी माता का चबूतरा श्याम कॉलोनी खानपुर में स्थापित की गई है,

 

 

 

उक्त कृत्य से प्रथम दृष्टया प्रार्थी अभियुक्त का आशय मूर्ति चोरी करने का रहा हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है।

 

जैन मंदिर परिसर चांदखेड़ी से मूर्तियां हटाए जाने वाले अन्य सह अभियुक्त गण के साथ प्रार्थी अभियुक्त की सहमति होना अथवा उसकी योजनाबद्द षडयंत्र में लिप्त होना अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट नहीं है,

 

 

 

प्रार्थी अभियुक्त से कोई अनुसंधान या बरामदगी शेष होना नहीं बतलाया गया है, अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्याय उचित प्रतीत होता है के आधार पर सेशन न्यायाधीश ने चांदखेड़ी जैन मंदिर के अध्यक्ष हुकुम जैन काका की जमानत मंजूर कर ली गई है ।

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