भारत मे 15 ऐसे पशु क़ानून है जो सभी को ज्ञात होंना चाहिए
आज जहा सरकार ज़िंदा पशु निर्यात का क़ानून पास करने जाना चाहती है ऐसे मे हमे यह ज्ञात होना चाहिए की पशुओ के लिए भी सरकार ने सरक्षण हेतु 15 क़ानून बनाए है जिन्हे हम प्राणी मित्र डॉक्टर कल्याण गंगवाल पुणे के सहयोग से अवगत करा रहे है

वे है
(१)सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। (२) आवारा पशुओं सहित किसी भी जानवर को मारना या अपाहिज बनाना दंडनीय अपराध है।
(३) पालतू जानवर को छोड़ना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है।
(४) किसी भी जानवर को(मुर्गियों सहित) को कत्लखाने के अलावा नहीं काटा जा सकता
(५) आवारा कुत्तों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता.
है। केवल निर्दिष्ट समूह ही उन्हें नसबंदी और रिहाईके लिए पकड़ सकते हैं।
(६) किसी भी जानवर के भोजन, पानी, आश्रय और व्यायाम से इंकार करना और/या उसे लंबे समय तक सीमित रखना उपेक्षा है और क़ानून द्वारा दंडनीय है

(७) बंदरों और तोतो को रखना गैरकानूनी और दंडनीय है।
(८) भालू, बंदर, बाघ, पैंथर,शेर और बैल को किसी भी रूप में प्रशिक्षित या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
(९) देश के हर हिस्से में पशु बलि अवैध है।
(१०) आयोजन जानवरों की लड़ाई में भाग लेना एक संज्ञेय अपराध है
(११)जानवरों पर सौंदर्य प्रसाधनों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही जानवरों पर
परीक्षण किए गए सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
(१२) चिड़ियाघर में जानवरों को छेड़ना,खिलाना या परेशान करना और चिड़ियाघर में कूड़ा डालना दंडनीय अपराध है।
(१३) फँसाना,फँसाना किसी जंगली जानवर कोजहर देना या उसकाशिकार करना कानून द्वारा दंडनीय है।
(१४) मुनिया, मैना,बुलबुल और अन्य प्रजातियों सहित पक्षियों को पकड़ना, पिंजरे में रखना,कैद में रखना या बेचना गैरकानूनी और दंडनीय है।
(१५) जानवरों को किसी भी तरह से परिवहन करना जिससे असुविधा, दर्द या पीड़ा होती है, एक दंडनीय अपराध है। बैटरी पिंजरों में मुर्गियोंको सीमित करना उल्लंघन है।
यह क़ानून भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A(g) 2. IPC की धारा 428 और 429 3. धारा 11(1)) और धारा 11(1)(), PCA अधिनियम, 1960 4. नियम 3, की रोकथाम का पशुओं के प्रति क्रूरता, (वधशाला) नियम, 2001 और अध्याय 4, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 5. एबीसी नियम, 2001 6. धारा 11(1)(एच), पीसीए अधिनियम, 1960 7. धारा 9, वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम), 1972 8. धारा 22(ii), पीसीए अधिनियम, 1960 9. नियम 3, बूचड़खाना नियम, 2001 10. धारा 11(1)(एम)(i) और धारा 11(1)(एन), पीसीए अधिनियम , 1960 11. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 148-सी और 135-8 12. धारा 383, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 13. धारा 9, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 14. डब्ल्यूएलपीए की धारा 9 , 1972 15. धारा 11(1)(डी) पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, (पशुओं का परिवहन) नियम, 2001 और मोटर वाहन अधिनियम 1978, धारा। पीसीए 1960 का 11(1)(ई)। उल्लेखित है
प्राणी मित्र डॉक्टर कल्याण गंगवाल पुणे से प्राप्त जानकारी
संकलन अभिषेक जैन लुहाड़ीया रामगंजमंडी
